PAN-Aadhaar Card | किसी व्यक्ति के मृत्यु के बाद उसके आधार और पैन कार्ड का क्या करने चाहिए!

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Aadhaar Card: आधार कार्ड को जारी करते वक्त UIDAI ने 12 अंक का एक यूनिक नंबर जारी करता है जिसे रद्द नहीं किया जा सकता है. लेकिन, आधार संबंधी बायोमेट्रिक को लॉक करने की सुविधा जरूर मिलती है।

PAN-Aadhaar Card Fraud: आजकल के समय में किसी भी जरूरी काम को निपटाने के लिए पैन (PAN Card) और आधार कार्ड (Aadhaar Card) की आवश्यकता पड़ती है। यह आजकल के समय में सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट (Important Documents) बन गया है।

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किसी भी बैंक में खाता खुलवाने के लिए, ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License) पाने के लिए, प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, बच्चों के स्कूल कॉलेज में एडमिशन करने के लिए आदि सभी जगों के लिए इन दो डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है.

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लेकिन, किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाने के बाद इस डॉक्यूमेंट्स का क्या करना चाहिए क्या आपने कभी सोचा है? कुछ समय में कई ऐसे मामले सामने आए हैं जब मृत व्यक्ति के आधार और पैक का इस्तेमाल करके साइबर (Cyber Fraud) या बैंक फ्रॉड (Banking Fraud) करने वाले लोग दूसरों के साथ जालसाजी करते हैं।

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ऐसे में मृत व्यक्ति के रिश्तेदार की यह जिम्मेदारी होती है वह उसे आधार और पैन कार्ड का ख्याल रखें. तो चलिए हम आपको बताते हैं आधार और पैन मृत व्यक्ति का किस तरह सब्मिट (Process of Submission of PAN and Aadhaar Card) किया जा सकता है।

मृत व्यक्ति के आधार कार्ड को सब्मिट करने का तरीका

आधार कार्ड को जारी करते वक्त UIDAI ने 12 अंक का एक यूनिक नंबर जारी करता है जिसे रद्द नहीं किया जा सकता है. लेकिन, आधार संबंधी बायोमेट्रिक को लॉक करने की सुविधा जरूर मिलती है।

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इससे आधार का गलत इस्तेमाल नहीं होगा. आधार को लॉक (Aadhaar Card Lock) करने के लिए आप UIDAI की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं। यहां My Aadhaar ऑप्शन का चुनाव करें। इसके बाद यहां आप 12 अंक का आधार नंबर दर्ज करें. इसके बाद आप उस व्यक्ति का नाम और पिन दर्ज करें।

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इसके बाद Security Code फिल करें. इसके बाद रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर (Registered Mobile Number) पर एक ओटीपी आएगा जिसे दर्ज करें। इसके बाद आपका आधार कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। फिर कोई भी व्यक्ति इसका गलत इस्तेमाल नहीं कर पाएगा।

मृत व्यक्ति के पैन कार्ड को सब्मिट करने का तरीका

मृत व्यक्ति का पैन कार्ड डिएक्टिवेट करने की सुविधा पैन कार्ड देता है। इसके लिए आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) को संपर्क करें। इस पैन कार्ड से जुड़े सभी खातों को दूसरे के नाम पर ट्रांसफर कर दें. इसके बाद इसे वेबसाइट पर संपर्क करके डिएक्टिवेट कर दें।

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